उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का देषव्याप्ति रैकेट चलाने वाले मौलाना उमर गौतम समेत 14 अन्य आरोपियों को लखनऊ की NIA-ATS स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपियों में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना जहांगीर आलम भी शामिल हैं। कोर्ट जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने केस में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान बताया है. बुधवार को कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी.
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NIA-ATS स्पेशल कोर्ट में लखनऊ अवैध धर्मांतरण मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 14 साथियों को मामले में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने केस में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान बताया है. बुधवार को यानी कल कोर्ट इस मामले में दोषियों की सजा का ऐलान करेगी.
लखनऊ की NIA-ATS कोर्ट ने फतेहपुर में गिरोह बनाकर अवैध धर्मांतरण के मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 को दोषी करार दिया है. इस मामले में एक आरोपी इदरीस कुरैशी को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है. एनआईए एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में उन्हें दोषी पाया. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, और 5 के तहत दोषी करार दिया.
कोर्ट बुधवार को करेगी सजा का ऐलान
एनआईए-एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी बुधवार को इस मामले में पाए गए दोषियों की सजा का ऐलान करेंगे। जिन धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी पाया गया है, उनमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यूपी एटीएस ने दोषियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों से हिरासत में लिया था। एनआईए-एटीएस स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 व अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत दोषी पाया।
जानिए कैसे कराते थे धर्म परिवर्तन
सरकारी वकील एमके सिंह ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत देशव्यापी अवैध धर्मांतरण कराने का गिरोह संचालित किया जा रहा था. इस गिरोह के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन विशेषकर मूकबधिर लोगों को लालच देकर और उन पर दबाव बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन करने वालों को वर्कशॉप और ट्रेनिंग दी जाती थी. ताकि वे अपने पुराने धर्म में वापस न जाये और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल न हों।
जून 2021 में नोएडा से किया था गिरफ्तार
मौलाना कलीम को 22 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश एटीएस ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने के आरोप में उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था. उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस में इस्लामिक दावा सेंटर नामक संगठन का संचालक है। एटीएस ने जांच के दौरान नवम्बर 2021 में ही उमर के बेटे को भी हिरासत में लिया था।
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