दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार, 28 मई को अवैध शिकार’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी को तलब किया है. आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार, 28 मई को भाजपा नेता द्वारा आप विधायकों की खरीद-फरोख्त के उनके दावों पर दायर मानहानि की शिकायत के आधार पर आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी को तलब किया है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है यह मामला आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है कि भाजपा ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद-फरोख्त करने का प्रयास किया।
कोर्ट ने यह आदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि से जुड़ी याचिका को लेकर दिया है. कपूर ने आतिशी पर अपने बयान से उनकी और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आतिशी को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया और उन्हें 29 जून को पेश होने का आदेश दिया.
भाजपा नेता ने 30 अप्रैल को मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता अपने खरीद-फरोख्त के अपने दावों को साबित करने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे।
अदालत में अपने आवेदन में कपूर ने अरविंद केजरीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने भाजपा पर सात आप विधायकों से संपर्क करने और पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश करने का आरोप लगाया था ।
उन्होंने आतिशी के दावे पर कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अप्रैल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, “बीजेपी ने बहुत करीबी के जरिए मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे भाजपा जॉइन करने का ऑफर दिया है और कहा है कि मेरा पॉलिटिकल करियर बच जाएगा। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैंने भाजपा जॉइन नहीं की तो ED मुझे एक महीने में गिरफ्तार कर लेगी।
आप नेता ने यह भी दावा किया कि उनके साथ -साथ पार्टी सहयोगियों सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक के साथ अगले दो महीनों के भीतर गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने आतिशी द्वारा टीवी और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है.
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