स्वास्थ्य ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका: ईडी ने उनकी जमानत याचिका पर किया विरोध।

अरविंद केजरीवाल ने SC से 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की शराब नीति मामले में अंतरिम और नियमित जमानत दोनों की मांग करने वाली दायर की गयी याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे सुनवाई हुई. इडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि स्वास्थ्य ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका .

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो फिर वह इतने जोर-शोर से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे थे. 

केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अंतरिम और नियमित जमानत दोनों की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जून तक के लिए टाल दी।, जबकि नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 7 जून को सुनवाई करेगा. 

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो फिर वह इतने जोर-शोर से पंजाब में चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं,

उन्होंने कहा, “वह पंजाब में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य उनके चुनाव प्रचार में आड़े नहीं आया ।”उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल”जोरदार प्रचार कर रहे हैं। अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है और उनके आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए. ईडी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे.

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इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने  केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने की मांग को स्वीकार करते हुए अदालत ने केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई करने का फैसला किया.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की अनुरोध याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

आप प्रमुख ने चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसकी अवधि 1 जून को समाप्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद केजरीवाल को 10 मई को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्हें सात चरण के मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया है।

आप प्रमुख को 21 मार्च को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में उनके आवास पर पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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