0.001% भी गलती हुई है तो…; NEET परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA को जारी किया नोटिस।

NEET परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को NEET-UG विवाद से संबंधित कथित पेपर लीक और कदाचार पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, ‘अगर किसी की ओर से 0.001% भी गलती हुई है तो इससे “पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए”।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को एक नोटिस जारी करते हुए NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और कदाचार से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, ‘अगर किसी की ओर से 0.001% भी गलती हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।’

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने आगे कहा, “मान लो कि एक व्यक्ति जिसने सिस्टम के साथ जालसाज की हो , वह डॉक्टर बन जाता है, तो ऐसा डॉक्टर समाज के लिए हानिकारक हो सकता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की है, और “हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते”।पीठ ने केंद्र और एनटीए से कहा कि वे एनईईटी-यूजी के खिलाफ छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं को “प्रतिकूल मुकदमेबाजी” के रूप में न मानें और नाही छात्रों की शिकायत को अनदेखी करें. अगर एग्जाम में वाकई कोई लापरवाही हुई है तो उसे समय रहते सुधार लिया जाय.

“परीक्षा आयोजित करने वाली एक एजेंसी के रूप में, आपको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। यदि कोई लापरवाही है, तो स्वीकार करें और कहें, यह एक गलती हुई है और इस पर कार्यवाही की जा रही है। कम से कम यह इससे आपके प्रदर्शन पर भरोसा तो बढ़ेगा. ।” पीठ ने एनटीए से कहा. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वह परीक्षण संगठन से “समय पर कार्रवाई” की उम्मीद करते हैं।

मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख दी गई है. पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के एक वकील को फटकार लगाई, जिन्होंने कहा था कि राजस्थान के कोटा में कोचिंग सेंटरों में छात्र NEET-UG 2024 परीक्षा विवाद की वजह से खुदखुशी कर रहे थे।

अदालत ने बयानों को खारिज करते हुए आदेश दिया कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को ऐसी भावनात्मक दलीलें पेश नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया था कि वह NEET काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

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