दिल्ली उच्च न्यायालय के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के बाद जमानत को लेकर रविवार को केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।केजरीवाल के वकीलों ने इस पर 24 जून को सुनवाई करने की अपील की है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने जमानत आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ रविवार को शीर्ष अदालत पहुंचे हैं । दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था और मामले को 25 जून तक के लिए स्थगित कर दिया था।
याचिका में कहा गया है, “हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गयी बेल आदेश को फैसला रद्द करने के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक सबसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों को नजरअंदाज कर दिया है और इसलिए, बेल देने वाले आदेश के संचालन पर रोक लगाने वाला निर्देश एक दिन के लिए भी नहीं रह सकता है।”
केजरीवाल के वकीलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई की मांग की .”दलील में कहा कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत न्याय आधारित है।”.
याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख को कानूनी प्रक्रिया से वंचित नहीं कर सकते और न ही उनके खिलाफ “झूठा मामला” बनाने का आधार नहीं हो सकता है “केवल इसलिए कि याचिका दायर करने वाला एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है”।
याचिका में यह भी कहा गया ” कोर्ट के इस आदेश ने न्याय को हताहत बना दिया है , साथ ही इससे याचिकार्ता को भी दुख पहुंचा है. और इस आदेश को एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। इस माननीय न्यायालय ने बार-बार माना है कि ‘एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना’ ज्याती है. याचिका में कहा गया है।
केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली शराब नीति से जुड़े शराब नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था। 10 मई में आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई ने अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे . इसके बाद केजरीबाल ने अंतरिम जमानत ख़त्म होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था.
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