सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा पर आईआईटी पैनल से मांगी राय, SC ने पेपर में 2 उत्तर वाले प्रश्न की जांच के लिए, निदेशक से कमेटी बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा पर आईआईटी पैनल से मांगी राय

NEET-UG 2024 सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी परीक्षा 2024 में एक प्रश्न के दो सही उत्तर से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक से मामले में तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा और साथ ही राय देने का आग्रह किया है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर अपनी राय सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार को भेजने होगी।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET-UG परीक्षा में एक प्रश्न के दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने वाले छात्रों को अंक क्यों दिए थे।

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को आईआईटी दिल्ली को एनईईटी-यूजी परीक्षा में किसी विशेष प्रश्न के सही उत्तर पर अपनी राय देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगीभारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 5 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।

परीक्षा में कुछ छात्रों ने प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के नेशनल स्टेटिंग एजेंसी (NTA) के फैसले को चुनौती दी है। पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाने वाले मामले में आज सुनवाई जारी रहेगी। एक प्रश्न को चुनौती दी जिसमें अस्पष्ट विकल्प थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त प्रश्न का विकल्प 4 अद्यतन एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार सही उत्तर था। हालाँकि, विकल्प 2 चुनने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए.

याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि उसने नकारात्मक अंकन से बचने के लिए प्रश्न का प्रयास नहीं किया, लेकिन परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को पूर्ण अंक दिए।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार चलने का निर्देश दिया। नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही उत्तर है। फिर विकल्प 2 का उत्तर देने वालों को पूर्ण अंक नहीं मिल सकते ।

मुख्य न्यायाधीश ने एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि परीक्षण पैनल ने दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को अंक देने का निर्णय क्यों लिया।” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, “दोनों संभावित उत्तर थे।”

मुख्य न्यायाधीश ने वकील के इस तर्क पर भी गौर किया कि उक्त प्रश्न के विकल्प 2 को चिह्नित करने से चार लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। सीजेआई ने कहा, “आपको कोई भी विकल्प चुनना होगा। दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।”

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने आईआईटी दिल्ली से विशेषज्ञ की राय मांगी । आईआईटी दिल्ली के निदेशक से संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का अनुरोध किया। निदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे सही विकल्प पर राय तैयार करें और कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें।”

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