UP Police Constable Exam Date: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों की हुई घोषणा , यहां से नोट कर लें पूरा शेड्यूल

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों की हुई घोषणा

यूपी पुल‍िस में स‍िपाही के 60244 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो गयी है। प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कॉन्स्टेबल नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 के ल‍िए लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी।

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पेपर लीक के कारण निरस्त की गई सिपाही भर्ती परीक्षा को प्रोन्नति बोर्ड द्वारा फिर से आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 के ल‍िए लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का फैसला लिया है। यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी। प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

बता दें कि पेपर लीक के कारण यह पहले हो चुकी इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस परीक्षा का आयोजन छह माह के अन्दर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।

बताया गया है की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे-परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक- 19 जून 2024 को जारी किए गए थे। इन सभी मानकों के अनुसार यह परीक्षा की जा

रही है.।

परीक्षाओं की शुचिता से छेड़छाड़ करने पर एक करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की हो सकती है सजा

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है।

अभ्‍यर्थियों को दी जाएगी फ्री बस सेवा

परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो पालियों में कराया जाएगा और प्रति पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते हैं जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरान्त अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।

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