उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द: इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच ने, शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द

 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 69 हजार शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने में आदेश का पालन किया जाए।

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 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती-2019 में चयनित 69 हजार अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। सरकार व अन्य संबंधितों को आदेश दिया गया है कि तीन माह में नई सूची जारी कर दी जाए। 

कोर्ट ने सामान्य श्रेणी की मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य में माइग्रेट करने का भी निर्देश दिया. इसके साथ ही, कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के एकल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। फिलहाल कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। 

69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची एक जून 2020 को जारी हुई थी, जबकि 6800 अभ्यर्थियों की सूची पांच जनवरी 2022 को जारी हुई थी। इसमें सामान्य का कटऑफ 67.11 फीसदी और ओबीसी का कटऑफ 66.73 फीसदी था।

यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए आदेश दिया. कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया था 

13 अगस्त को सुना दिया था फैसला

कोर्ट ने अपना फैसला 13 अगस्त को ही सुना दिया था, किंतु उसकी कॉपी कोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को उपलब्ध हुई। डबल बेंच ने 13 मार्च 2023 के सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित करते हुए फैसला दिया.

विशेष अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इसमें एकल पीठ ने 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था।

एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है।  

सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69 हजार शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द किया जाता है। साध ही अपेक्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस आदेश को संशोधित करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 (6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का सरकार को आदेश दिया है।

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