उत्तर प्रदेश : 18 वर्ष से कम आयुवर्ग को दो-चार पहिया वाहन चलाने पर निषेध, जाने पूरा विवरण

18 वर्ष से कम आयुवर्ग को दो-चार पहिया वाहन चलाने पर निषेध

उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। 18 साल से कम आयुवर्ग के बच्चे अब स्कूटी-कार नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार चलाने की अनुमति दी, तो उन्हें तीन साल का सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी होगा।

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प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल में दो-चार पहिया वाहन नहीं चला सकेंगे। शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद, परिवहन विभाग के सहायता से माध्यमिक विद्यालयों में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक अभियान आयोजित करके युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न साधनों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी।

कब बन पाएगा डीएल? 
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्‍यक्ति द्वारा किसी स्‍थान में मोटरयान नहीं चलाया जाएगा। लेकिन 16 साल की आयु प्राप्‍त कर लेने के बाद लाइसेंस लेकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दो पहिया वाहन को चलाने की अनुमति मिल सकती है।
अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होगा। एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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आप को बता दें कि, यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित किया गया है। इस आदेश का जारी किया जाना उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद जारी किया गया है।

हाल ही में, परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह द्वारा इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसमें कम आयुवर्ग में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश शामिल हैं। साथ ही, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए विद्यालयों में अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस प्रकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी जिला शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को इसके लिए निर्देश दिए हैं।

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