सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को लेकर SBI को लगाई फटकार, कहा ’21 मार्च तक दे चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां’

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को लेकर SBI को लगाई फटकार, कहा '21 मार्च तक दे चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां'

चुनावी बांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई को फटकार लगते हुए कहा “चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का 21 मार्च तक खुलासा किया जाय” एसबीआई से कोर्ट ने कहा जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI केवल चुनिंदा जानकारी ही नही वल्कि पूरी जानकारी का खुलासा करे।

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश देते हुए एसबीआई से कहा कि वह चुनिंदा जानकारी का ही खुलासा न करे वल्कि उसी इस बांड से जुड़े सभी विवरण का खुलासा करना चाहिए , सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए,न्यायलय ने सुनवाई में कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। SBI चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे।

डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च तक सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए। इससे मतलव साफ़ यही कि अब अगले तीन दिनों के अंदर ही यह साफ़ हो जायेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल  को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है।सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दलों के पास भी अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचा है। उनको अब अपने चंदा देने वाले व्यक्ति व कंपनी के नाम का खुलासा करना ही होगा।

कोई भी जानकारी नहीं रखी जाएगी गुप्त – SBI वकील
SBI की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड की किसी भी तरह की जानकारी को छिपाना नहीं चाहते है और न छिपकर रखेंगे उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी जानकारी है उसको हम सार्वजानिक कर देगें।  के नंबर समेत सभी जानकारी देंगे। चाहे वो  अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर ही क्यों न हो सभी जानकारी  सार्वजानिक कर दी जाएगी।

एसबीआई  हलफनामा भी करे दायर
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को  21 मार्च यानी गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और कहा कि एसबीआई चेयरमैन को चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण घोषित करने के बाद एक हलफनामा दाखिल करना होगा , जिसमें यह बताना होगा कि एसबीआई ने कोई भी जानकारी छिपाई नहीं वल्कि सारी जानकारी का खुलासा किया है।

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