दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के छह महीने बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह की पहली टिप्पणी करते हुए कहा, यह लड़ने का समय है।
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तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के तुरंत बाद, आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि यह जश्न मनाने का नहीं, बल्कि तानाशाह सरकार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने का समय है। यह जश्न मनाने का नहीं, बल्कि संघर्ष करने का समय है। आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन भी जेल में हैं। हम तानाशाह सरकार को हटाने के लिए लड़ेंगे। और कहा, मेरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे सारे नेता छूटेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। अधिकारियों द्वारा जमानत आदेश की कार्यवाही के बाद सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया को इसी शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के लगभग छह महीने बाद संजय सिंह बुधवार देर शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वह गेट नंबर तीन से बाहर निकले। उनकी रिहाई पर, संजय सिंह का आप समर्थकों के एक बड़े समूह ने स्वागत किया, जो अपने नेता का स्वागत करने के लिए जेल परिसर के बाहर एकत्र हुए थे। जेल के बाहर आप सांसद का ढोल-नगाड़ों, मालाओं और फूलों से स्वागत किया गया। सफेद पायजामा-कुर्ता और नेहरू जैकेट पहने संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलते समय एक कार के ऊपर मुट्ठी बांध कर आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संजय सिंह अपनी पत्नी अनीता सिंह और बेटी के साथ सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे.
संजय सिंह की जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह के लिए जमानत की शर्तें जारी कीं और आप नेता से कहा कि वह उत्पाद नीति मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें।
जाने संजय सिंह को किन निम्नलिखित नियम और शर्तों के तहत जमानत दी गई
1- उत्पाद नीति मामले में अपनी भूमिका को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से मना किया गया है
2- अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोका गया है और उसे अपना पासपोर्ट जमा करना होगा
3- NCR छोड़ने से पहले अपना विस्तृत यात्रा कार्यक्रम जांच अधिकारी के साथ साझा करना होगा।
4- अपना फोन लोकेशन हमेशा ऑन रखने को कहा गया है
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