श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर एक निर्णय आने की उम्मीद , जिसमें विवादित परिसर का सर्वे कराने की मांग।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विवादित परिसर में एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार यानी आज फैसला सुनाने का निर्णय लिया है, जिसमें अधिवक्ता आयुक्त की निगरानी में सर्वे कराने की मांग शामिल है।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय गुरुवार यानी आज एक याचिका पर निर्णय सुनाएगा , जिसमें अधिवक्ता आयुक्त की निगरानी में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया था।

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न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पूर्व 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मस्जिद के नीचे मौजूद है, याचिका सात लोगों द्वारा दायर किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे है और इसे साबित करने वाले कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

हिंदू धार्मिक प्रतीक होने का दावा
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार, इस याचिका में यह दावा किया गया है कि वहां एक कमल के आकार का स्तम्भ है, जो हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और एक शेषनाग की प्रतिकृति है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद के स्तम्भ के आधार पर हिंदू धर्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये स्पष्ट रूप से दिखते हैं।

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