वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी विकास तक के लिए नई स्कीमों का एलान किया है। इसके अलावा इनकम टैक्स नियमों में भी संशोधन किया गया है। निर्मला सीतारमण के अनुसार 3-7 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों पर 5 प्रतिशत 7-10 लाख रुपये के बीच 10 प्रतिशत और 10-12 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों पर 15 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में नई व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें बदलाव किया। मानक कटौती की सीमा भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई, जो 25,000 रुपये की वृद्धि है।
वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को सालाना 17,500 रुपये की बचत होगी। अद्यतन कर स्लैब इस प्रकार हैं: 3 लाख रुपये तक की आय पर 0%, 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक 5%, 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 10%, 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15%, कर लगाया जाएगा। 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20%, और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% कर लगाया जाएगा।
पहले नई आयकर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगाया जाता था, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स लगता था, 12 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% कर लगाया जाता था। 15 लाख पर 20% और 15 लाख रुपये और उससे अधिक पर 30% कर लगता था।
विशेष रूप से, तीन स्लैब श्रेणियों में बदलाव किए गए हैं – 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये से अधिक 5% पर 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये 10% पर अब 7 लाख रुपये हो गया है। 15% पर 10 लाख रुपये और 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये से अधिक 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये हो गया है।
इन बदलावों से मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ताओं के योगदान के लिए कटौती सीमा भी 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गयी है। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन के लिए कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
क्या होता है इनकम टैक्स स्लैब?
भारत सरकार द्वारा अर्जित आय पर कर लगाया जाता है। यह कर आय की सीमा पर लागू होता है, जिसे टैक्स स्लैब(Tax Slab) कहा जाता है और इसमें साल दर साल बदलाव होता रहता है। इस बार के आम बजट में भी कर को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है।
जानिए क्या है न्यू टैक्स रिजीम?
भारत में फिलहाल दो तरह से कर लगाया जाता है। इसमें ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम शामिल है। इस बार के बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम अपडेट हुआ है।