Arvind Kejriwal Bail: अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, सीबीआई गिरफ्तारी में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत

 दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त) को सुनवाई करते हुए कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खारिज कर दी।  केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सीबीआई को उस याचिका पर नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है, जहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और जमानत मांगी थी। अदालत ने “फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम जमानत नहीं दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को की जाएगी. शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करीब 17 महीने बाद जमानत पर बाहर आए हैं. 

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज करने के बाद दायर की गई आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख की याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की। इस मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी में AAP सरकार की अब समाप्त की गई शराब नीति से संबंधित एक मामले में 21 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था.

सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गयी थी। सोमवार को शीर्ष अदालत केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई, जब उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी वैध थी, यह देखते हुए कि केंद्रीय एजेंसी के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी। अदालत ने कहा कि पर्याप्त सबूत एकत्र करने और मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तारी की गई थी। सीबीआई ने तर्क दिया था कि आप सुप्रीमो उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को 17 महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले में जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद केजरीवाल को शीर्ष अदालत से जमानत मिली।

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