तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आये संजय सिंह को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। यह पीएम मोदी डिग्री से जुड़ा मामला है।
यह भी पढ़ें : मथुरा: घर में खाना बनाते समय दो सिलेंडरों में लगी भीषण आग, मकान क्षतिग्रस्त, लोगों ने भागकर बचाई जान
ईडी ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में छह महीने पहले गिरफ्तार किया था. आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है. आप नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से 3 अप्रैल को जमानत पर बाहर आए । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को एक बड़ा झटका दिया है । संजय सिंह ने गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी. उनकी उस याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है यह पीएम मोदी डिग्री से जुड़ा मामला है.
सुप्रीम कोर्ट ने आप’ सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
गुजरात हाईकोर्ट ने डिग्री से संबंधित जानकारी के आधार में RTI अधिनियम के तहत प्रदान की गई आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद, गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले को दायर किया, जो पीएम मोदी की डिग्री पर उठाए गए सवालों के संबंध में है.
संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्णय लिया कि वे वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।इसके बाद, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
Trending Videos you must watch it