बिलकिस बानो मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारियों की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाला गुजरात का आदेश किया रद्द

बिलकिस बानो मामला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं था

गुजरात सरकार को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के राज्य के आदेश को रद्द कर दिया।

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जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जल भुइयां की पीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका वैध थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारों द्वारा गुजरात सरकार के समक्ष एक आवेदन (उनकी शीघ्र रिहाई के लिए) दायर किया गया था और सरकार इस पर विचार करने के लिए सक्षम है।

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