सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका वापस ली गई।

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका जमानत वापस ली गई।

ईडी के बाद बुधवार (26 जून) को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में शराब घोटाला मामले और सीबीआई के इस कदम पर काफी बहस हुई इसके बाद अदालत ने अपना आदेश पारित कर दिया। गिरफ्तारी के बाद, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है, जिसमें उन्होंने 21 जून के हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी।

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राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा एजेंसी को आप सुप्रीमो से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दिए जाने के बाद बुधवार को सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। बुधवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल के हिरासत की मांग की. हालाँकि, कोर्ट ने बताया कि सीबीआई ने केजरीवाल को अभी तक औपचारिक रूप से हिरासत में नहीं लिया है।

सीबीआई वकील ने कोर्ट से दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने और औपचारिक गिरफ्तारी के लिए औपचारिक हिरासत की मांग की।”सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए, केजरीवाल ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया था कि सीबीआई ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और उनसे पूछताछ करने का आदेश हासिल किया था।

केजरीवाल के वकील ने कहा, “जिस तरह से यह किया गया है वह गंभीर चिंता का विषय है। कृपया हमें दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें और इस सुनवाई को कल तक के लिए टालने की मांग की. और कहा की दस्तावेज केजरीवाल की लीगल टीम के साथ शेयर किए जाएं। जिससे वह कल पूरी तैयारी के साथ आ सकें।

सीबीआई को 25 जून को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में अरविंद केजरीवाल को बुधवार को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिल गई। आज सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल कम हो गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट रूम से बाहर लाकर चाय और बिस्किट खिलाया गया। 

वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है और यह कहीं नहीं लिखा है जांच करने जाएं तो आरोपी को बताना जरूरी है। सीबीआई ने कहा, “कानून यह नहीं कहता है कि जब मैं जाकर उसकी जांच करने जाऊं तो उसको सूचित करना होगा। जैसा कि कविता के मामले में भी यही हुआ। मुझे केवल कोर्ट की परमिशन की जरूरत है।”

केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 41 का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। “चौधरी ने कहा कि उन्हें मुझे हिरासत में लेने की अनुमति देना, उन्हें धारा 41 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देना है। उन्होंने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया मुझे किसी भी आदेश को पारित करने से पहले जवाब दाखिल करने से वंचित नहीं कर सकती है।

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