गाज़ियाबाद : छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य

स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य

स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अब अनिवार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए गए निर्देश में तीन महीने का समय दिया है, जिसके दौरान सभी स्कूल प्रबंधकों को आदेश के अनुसार वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना होगा।

पूरा मामला
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। स्कूल बसों और वैनों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट मालिकों को इसके लिए तीन महीने का समय दिया गया है। अप्रैल से उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल बसों और वैनों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ होने वाली किसी अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए इस निर्णय को लिया है, साथ ही इस नियम को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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कितना कारगर होगा नियम
1998 में उत्तर प्रदेश मोटर वाहन एक्ट के तहत, स्कूल वैन और बसों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के संदर्भ में कुछ आवश्यक नियम लागू किए गए थे। इनमें से कुछ नियम थे कि स्कूल वैन और बसें पीले रंग से पेंट करने के अलावा, पहली सहायता बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस सिस्टम आदि लगाने के लिए नियम बनाए गए थे, लेकिन यह सारे नियम अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। गाजियाबाद पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को स्वागत किया जा रहा है। सभी स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अब अनिवार्य है, जिससे किसी भी अनचाहे घटनाओं से बचा जा सकता है। सीमा त्यागी ने बातचीत करते हुए आशंका जताई है कि आम तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अन्य योजनाएं आदेश के बाद लागू नहीं हो पाई है, कहीं इस आदेश का भी वही हाल ना हो जाए।


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