Karnataka: कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप, CM ने कसा तंज।

कोर्ट ने वित्त मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बंगलूरू की एक अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट द्वारा दिया गया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में शिकायत दर्ज निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई।

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बेंगलुरु की एक अदालत ने अब खत्म हो चुके चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनाधिकार संघर्ष संगठन के एक आदर्श अय्यर द्वारा निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली की गई थी।

इसके बाद बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। केंद्र ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नकद दान को खत्म करना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बनी रहे।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और कहा कि मामले में तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए.

“जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, वह कौन हैं? वह एक केंद्रीय मंत्री हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर है। वे चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली में शामिल थीं और एफआईआर दर्ज की गई है।” एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वे (भाजपा) उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे?”

उन्होंने कहा, “अब, धारा 17ए (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की) के अनुसार, जांच पूरी होनी चाहिए और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सिद्धारमैया ने कहा, “मेरे मामले में, निचली अदालत ने एक आदेश पारित किया है। राज्यपाल ने धारा 17ए के तहत जांच के लिए कहा है और अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी की जाए और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपी जाए।” विशेष रूप से, MUDA मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सिद्धारमैया की भी जांच की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, ‘एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वे (भाजपा) उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? उनके इस्तीफे के लिए भाजपा के नेता कब विरोध प्रदर्शन और मार्च करेंगे? अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब धारा 17ए (भ्रष्टाचार निरोधक कानून) के तहत जांच पूरी होनी चाहिए और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए।’

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