प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी थी लेकिन ईडी ने कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जाती है तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट 25 जून को अपना फैसला सुना सकता है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा, “मैं दो से तीन दिनों के लिए आदेश रिजर्व रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गयी है।”
ईडी द्वारा गुरुवार के राऊज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आप सुप्रीमो के तिहाड़ जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटे पहले कोर्ट का यह आदेश आया।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि राऊज एवेन्यू कोर्ट का फैसला पूरी तरह से “विकृत” था क्योंकि यह धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के आदेश के विरुद्ध था। एएसजी ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मामले पर बहस करने या लिखित प्रस्तुतियाँ पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए, एएसजी राजू ने कहा कि ईडी ने गोवा विधानसभा चुनावों में AAP द्वारा अपराध की आय का इस्तेमाल करने के प्रूफ दिखाए थे और 45 करोड़ रुपये का पता लगाया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल थी।
वकील ने कहा- अरविंद केजरीवाल के पास नहीं मिला एक भी पैसा
ईडी पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास ‘अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। ईडी के दृष्टिकोण को “निंदनीय” बताते हुए सिंघवी ने कहा कि केवल जांच एजेंसी को सबूत इकठ्ठा करने के लिए किसी आरोपी को असीमित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने भी एएसजी राजू का विरोध करते हुए कहा कि ईडी का रुख मेरा रास्ता या राजमार्ग है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में ईडी द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया था।
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