ई-नॉमिनेशन है जरूरी
अब पीएफ खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन करना आवश्यक है, अगर आप ई-नॉमिनेशन को नहीं करते हैं, तो आप कई सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं।
ईपीएफ अकाउंट होल्डर के लिए ई नॉमिनेशन क्यो है जरूरी
EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी अपने सदस्यों के लिए ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य बना दिया है। अगर कोई EPF खाताधारक अपने खाते में नॉमिनी का चयन नहीं करता, तो EPFO उसे अपनी कई सेवाओं से वंचित कर सकता है। एक खाताधारक के पास एक से अधिक नॉमिनी भी हो सकते हैं।
पीएफ खाते की शेष राशि की जाँच करना भी इन सुविधाओं का एक हिस्सा है। जब कोई खाताधारक नॉमिनी को चुनता है, तो उसकी मौत के बाद पैसा उसी व्यक्ति को मिलता है, जिसे खाता धारक चुनता है। ई-नॉमिनेशन के लिए कोई भी खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनी बना सकता है
ई-नॉमिनेशन अनिवार्य ?
EPFO ने ई नॉमिनेशन को अनिवार्य बना दिया है। यदि कोई व्यक्ति ई-नॉमिनेशन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति अपने पीएफ खाते का शेष बैलेंस और पासबुक देखने की अनुमति नहीं होती। ई-नॉमिनेशन के लिए खाताधारक का यूएएन एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। ई-नॉमिनेशन को खाताधारक व्यक्ति ऑनलाइन घर पर ही अपडेट कर सकते हैं।
पीएफ अकाउंट होल्डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है. अगर किसी व्यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह उस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को भी अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है. किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. ईपीएफ खाताधारक एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है. एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर ज्यादा डिटेल्स देनी होती है. स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि किस नॉमिनी को कितनी राशि देनी है
- उम्मीदवार EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाये और अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें.
- लॉगइन के बाद मैनेज टैब नजर आएगा इसमें ई नॉमिनेशन चुनें.
- अब अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरें.
- फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, YES सिलेक्ट करें.
- नॉमिनी की जानकारी दर्ज भरें और सेव पर क्लिक करें.
- अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर आगे बढ़ें.
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP भरें.
- इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद, आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।