अदालत ने कहा कि एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया जिस सड़क पर पानी भरा था वहां से वह एसयूवी ले गया और इस गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया. और इमारत के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुराने राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई मौत के मामले में एसयूवी ड्राइवर और चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने के कारण तीन छात्रों की जान चली गई।
अदालत ने कहा कि आरोपी मनुज कथूरिया के खिलाफ आरोप “गंभीर प्रकृति” के हैं और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि “कुछ राहगीरों ने उसे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया”।
अदालत ने आगे कहा कि एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया जिस सड़क पर पानी भरा था वहां से वह एसयूवी ले गया और इस गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया. और इमारत के बेसमेंट में पानी भर गया ।और “परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की जान चली गई”।
चार सह-मालिकों – तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। तीस हजारी कोर्ट ने मनुज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को की जाएगी.
कोर्ट ने फैसला रखा था रिजर्व
इससे पहले मंगलवार को अदालत ने कोचिंग हादसे के मामले में गिरफ्तार एसयूवी कार ड्राइवर और बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
रविवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीन सिविल सेवा अभ्यर्थी – उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25), और केरल के नेविन डेल्विन (24) की 27 जुलाई को भारी बारिश के बीच उनके कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई।
इस घटना ने बड़े पैमाने पर हंगामा मचा दिया है, लोगों ने संस्थान के मानदंडों के उल्लंघन और कानूनों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अधिकारियों की विफलता पर सवाल उठाए हैं।
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