नीट धांधली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि NEET-UG 2024 के 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला लिया है. और उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा।
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नीट धांधली मामले में 13 जून यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 1,563 से अधिक एनईईटी-यूजी 2024 उम्मीदवारों के परिणामों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन अंकों का उद्देश्य परीक्षा के दौरान बर्बाद हुए समय की भरपाई करना था।
नीट धांधली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि NEET-UG 2024 के 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला लिया है. और उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा।
समिति ने इन 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला लिया है. उपाय के तौर पर इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनटीए की प्रस्तुति के अनुसार, पुन: परीक्षा 23 जून को निर्धारित की गयी है और एनटीए ने कहा कि परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जा सकते हैं।
NEET परीक्षा परिणाम हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयी हैं, जिसमें आज (13 जून) सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गयी. याचिका में अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कि वह अपनी निगरानी में एक एक्सपर्ट पैनल का गठन कर, जो “नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच करे.”
केंद्र के वकील ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ को बताया कि एनटीए पैनल ने पाया कि परीक्षा के वक्त बर्बाद हुए समय के कारण 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना एक “विषम स्थिति” पैदा करता है, क्योंकि ये अंक बिना प्रयास वाले प्रश्नों तक ही सीमित थे।

स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समिति ने 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुझाव दिया गया है कि 4 जून, 2024 को जारी किए गए प्रभावित 1,563 उम्मीदवारों के स्कोर-कार्ड रद्द करने का फैसला किया गया है. इन छात्रों को उनके वास्तविक स्कोर बताया जाएगा। और छात्रों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।”
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोक नहीं लगाएगें. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.”
“आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे और वे इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे…. सवाल यह है कि क्या एनटीए अन्य विसंगतियां हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, इसलिए, एनटीए के साथ एक विश्वास का मुद्दा है,” पांडे ने कहा।
‘पेपर लीक का नहीं’ मिला कोई सबूत
इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET-UG 2024 में पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “NEET-UG में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। NTA में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं, यह एक बहुत विश्वसनीय संस्था है.” उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके फैसले का पालन करेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो.”है।”
लगभग 24 लाख छात्रों के लिए एनटीए द्वारा 4,750 केंद्रों पर 5 मई को आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया. वजह 67 बच्चों ने जहां 720 में 720 नंबर हासिल किए थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी. यह ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया
चिंताओं को बढ़ाते हुए, अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने 720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया, जिसमें से छह छात्र हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही केंद्र से थे। इससे धोखाधड़ी की आशंका बढ़ गई है।कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दिल्ली में सैकड़ों छात्रों ने 10 जून को विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग दावा करते हैं कि दिए गए अनुग्रह अंकों ने अनुचित रूप से शीर्ष स्कोर की उच्च संख्या में योगदान दिया है।
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