दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने एक बार फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 के पार।
दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रेप-3 फिर से लागू हो गया है। प्रदूषण के कारण लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में शनिवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई।
ग्रेप-4 फिर हो सकता है लागू
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ने के कारण शुक्रवार को ग्रेप-3 लागू हो गया है। शनिवार को सुबह दिल्ली में एक्यूआई 447 दर्ज किया है। नियमों के अनुसार, अगर एक्यूआई चार प्वाइंट और बढ़ा तो दिल्ली में ग्रेप-4 लागू हो जाएगा। बता दें कि ग्रेप-4 सबसे सख्त नियम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 24 और 25 दिसंबर तक प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर रहने वाला है।
ग्रेप-3 में क्या होंगी पाबंदियां
ग्रेप-3 लागू होने से निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। धूल से जुड़े काम जैसे खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग वर्क, तोड़फोड़, प्रोजेक्ट साइट के बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग,पॉलिशिंग और वार्निशिंग के कामों पर रोक रहेगी। दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर रोक रहेगी। स्टोन क्रशर बंद रहेंगे और माइनिंग से जुड़ी एक्टिविटी नहीं हो सकेंगी।
बता दें कि 0 और 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 50 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’ और 301 से 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर श्रेणी’ में आता है।