वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय, अगली सुनवाई 5 मई को

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस अहम मामले की सुनवाई कर रही है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं, इसलिए इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामला लंबित है, तब तक मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष हुई।

सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ-बाय-यूज़र या दस्तावेजों के आधार पर वक्फ की गई संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, और न ही कलेक्टर कोई फैसला लेंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक पहलू हैं और इस पर पूरी तरह रोक लगाना उचित नहीं होगा। कोर्ट का मानना है कि अंतरिम आदेश में सभी पक्षों की भागीदारी का संतुलन जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि 110-120 फाइलें पढ़ना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए पांच प्रमुख बिंदु तय कर नोडल काउंसिल के माध्यम से आपत्तियों का निपटारा किया जाए।अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

कोर्ट की साफ हिदायत – मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला न्यायालय में लंबित है, तब तक मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यदि किसी संपत्ति का पंजीकरण वक्फ अधिनियम 1995 के तहत हुआ है, तो उसे 5 मई तक गैर-वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के मुख्य बिंदु

  • केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया।
  • सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई नई नियुक्ति वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नहीं होगी।
  • कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में वक्फ घोषित संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा।
  • केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी, वकील तय करें कि बहस कौन करेगा।
  • कोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी रखा।

अगली सुनवाई की तारीख: 5 मई 2025

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय की है। तब तक सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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