सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (17 सितंबर) को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई योग्य मानने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रदद् करने की मांग की थी, जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिका एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था.
यह भी पढ़ें :मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे: अमित शाह ने गरीब कल्याण, सुरक्षा में सुधार से लेकर 11 लाख लखपति दीदी….तक पेश किया ब्यौरा।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में अब चार नवंबर को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील कर सकता है। प्रयागराज हाईकोर्ट द्वारा इस वाद को सुनवाई योग्य मान लेने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके परीक्षण के लिए चार नवंबर की तारीख दी है और कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष प्रयागराज हाईकोर्ट में जा सकता है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर कोई स्टे नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर चार नवंबर को सुनवाई की जाएगी। कहा है कि रिट का परीक्षण किया जाएगा।
एक अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुडी हिन्दू पक्ष की याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। कोर्ट का का कहना था कि सभी याचिका एक ही मामले से जुडी हुई हैं तो एक साथ सुनी जाएंगीं. कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी याचिकाओं को सुनने योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की पांचों आपत्तियां खारिज कर दीं। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपील में कहा है की हिन्दू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष के इस प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय की गई थी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह एवं पक्षकार आशुतोष पाण्डेय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को कोई स्टे नहीं दिया। और चार नवंबर अगली तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट संख्या2 में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार इस मामले पर सुनवाई की।
हिंदू पक्षकारों की याचिकाएं
अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शाही ईदगाह के सर्वे की मांगकृष्ण की जन्मभूमि की जमीन को मुक्त कराने की मांग ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ क्षेत्र श्रीकृष्ण विराजमान का गर्भगृह है, वह हिस्सा भी जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद है।
श्रीकृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है।
बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है।