केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस-ट्रक चालकों की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। साथ ही, ईंधन की आपूर्ति में कमी के कारण पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं।
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केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत हिंट एंड रन कानून के खिलाफ पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कानून अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस मांग के साथ, मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली-हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई स्थानों पर ट्रक चालकों ने अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा करके जाम लगा दिया है।
क्या है हिंट एंड रन कानून?
केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर एक नए कानून बनाया है, जिसके अनुसार अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भाग जाता है तो उसे 10 साल की क़ैद होगी, साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिलती थी हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था।
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