झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 18 फरवरी 2025 को 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का निर्णय लिया गया। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी इस वृद्धि के तहत, छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए 239% से बढ़कर 246% हो गया है, जबकि पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए 443% से बढ़कर 455% हो गया है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी समान लाभ मिलेगा।
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झारखंड सरकार ने राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) श्रेणी के तहत खुलने वाले नए उद्योगों को तीन साल तक लाइसेंस राज से मुक्ति मिल जाएगी। इस फैसले से उद्योगों को शुरुआत करने के लिए आवश्यक लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे उद्योगों की स्थापना और संचालन में सहूलियत होगी। यह कदम झारखंड के उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा।
झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। छठे केंद्रीय अपुनरीक्षित वेतनमान के तहत आने वाले कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाकर 246 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पहले यह 239 प्रतिशत था। वहीं, पंचम केंद्रीय अपुनरीक्षित वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 443 प्रतिशत था।
यह वृद्धि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी समान रूप से मिलेगी, जिससे उनके वित्तीय लाभ में भी वृद्धि होगी। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि 1 जुलाई 2024 से होगी लागू
झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि को 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को नई दरों पर महंगाई भत्ता मिलेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य में कारखानों और फैक्ट्रियों में महिला कामगारों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब महिलाएं अपनी सहमति के आधार पर शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी।
झारखंड सरकार की कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी है– जिनमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए कई अहम फैसले शामिल हैं।
1-झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन को मंजूरी दी गई, जिससे MSME क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
2-बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे को मंजूरी दी गई।
3-सुनील कुमार (जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं) द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 के तहत अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को स्वीकृत किया गया।
4-राजेश कुमार, जो झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त थे, के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
5-झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली, 2022 में संशोधन को मंजूरी मिली।
6-राज्य सरकार के कर्मियों के लिए अपुनरीक्षित वेतनमान (छठे केंद्रीय वेतनमान) के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गई, जो 01.07.2024 से लागू होगी।
7-राज्य के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में वृद्धि मिलेगी।
8-राज्य सरकार के कर्मियों के पंचम वेतनमान के तहत भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
9-झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली।
10-राज्य के चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी गई।
11-Ease of Doing Business के तहत कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन के लिए कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2024 को स्वीकृति दी गई।
12-झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।