अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे दिल्ली के सीएम; मामला बड़ी बेंच को गया।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे दिल्ली के सीएम; मामला बड़ी बेंच को गया

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। “केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। आप (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर एक पोस्ट शेयर की है। हालाँकि, अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में रहना होगा क्योंकि कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गयी है. और जमानत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AAP सुप्रीमो को “90 दिनों तक जेल में रहना पड़ा”। हालाँकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की जाएगी.  इस मामले में चीफ जस्टिस द्वारा तीन जज नियुक्त किए जाएंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी है, जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा. तब तक सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो जाती.

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “यह देखते हुए कि जीवन के अधिकार का संबंध है और चूंकि मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजा है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं।” हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के प्रश्न को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आप सुप्रीमो को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। वह एक निर्वाचित नेता हैं और इसका निर्णय वे खुद करेंगे कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।

ट्रायल कोर्ट से जमानत, सीबीआई गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट की उसी पीठ द्वारा मई में केजरीवाल को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गयी थी ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आप सुप्रीमो सरेंडर कर दिया था।

20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गयी थी और उनकी रिहाई का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई भी प्रत्यक्ष सबूत दे नहीं दे पाया है ।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है. हालाँकि, 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस आदेश पर रोक लगा दी गयी थी। उसी दिन उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से उत्पन्न भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।

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