कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपित सिविक वालिंटियर को दोषी करार दिया है। यह घटना पिछले साल अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुई थी, जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी।कोर्ट की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अब इस मामले में सजा पर सुनवाई बाकी है।
यह भी पढ़ें: राशिफल 18 जनवरी 2025: आज दिन शनिवार, बन रहा है शश राजयोग, इन 5 राशियों की खूब होगी कमाई, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ ।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 12:30 बजे तय की है, जब संजय रॉय को सजा सुनाई जाएगी और उसे अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा।
इससे पहले, संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपनी रुद्राक्ष माला का जिक्र किया था। उसने कहा कि अगर वह अपराधी होता तो क्राइम सीन से उसकी रुद्राक्ष माला जरूर मिलती, जो उसकी बातों को सही ठहराने का प्रयास था।
पश्चिम बंगाल पुलिस के वॉलंटियर संजय रॉय ने दावा किया है कि उसे डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में झूठा फंसाया गया है। यह घटना उस अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुई थी, जहां संजय रॉय सीसीटीवी कैमरे में घूमते हुए नजर आया था। शनिवार को संजय रॉय ने कहा कि असली दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।
जानिए संजय रॉय ने क्या कहा?
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और यह अपराध करने वाले असली दोषियों को बचाया जा रहा है, जिनमें एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल है।
कोर्ट ने संजय रॉय की सुनवाई के बाद कहा कि आरोपी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12:30 बजे का समय निर्धारित किया है। संजय रॉय को इस बीच न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुआ था और अब लगभग दो महीने बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (जो बलात्कार से संबंधित है) और धारा 66 व 103 (1) (जो हत्या के लिए दंड से संबंधित है) के तहत दोषी करार दिया गया है। बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
पीटीआई के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता ने आरोपी को दोषी करार दिए जाने पर न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि अदालत ने उनके विश्वास का सम्मान किया है।
क्या है मामला?
नौ अगस्त को 28 वर्षीय पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस मामले में कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर संजय रॉय को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था।
जांचकर्ताओं ने संजय रॉय पर आरोप लगाया कि उसने इस अपराध को अकेले अंजाम दिया, लेकिन पीड़िता के परिवार और जूनियर डॉक्टरों के समूह का मानना था कि इस मामले में एक बड़ी साजिश हो सकती है।