पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मिली मौत की सजा, 62 दिन में सुनाया फैसला

पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मिली मौत की सजा

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुस्तकिन सरदार को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरुवार को बारुईपुर स्थित त्वरित अपर जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रत चट्टोपाध्याय ने सुनाया।मामला चार अक्टूबर का है, जब एक नाबालिग लड़की ट्यूशन से लौटते समय अचानक लापता हो गई थी।

यह भी पढ़ें :मस्जिद विवाद पर यूपी कॉलेज में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, बोले- ‘नमाज हुई तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे

महानगर के पास स्थित दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुस्तकिन सरदार को मौत की सजा सुनाई है। गुरुवार को बारुईपुर के त्वरित अपर जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रत चट्टोपाध्याय ने मुस्तकिन को दोषी करार दिया था।

इसके बाद शुक्रवार को अदालत ने उसे मौत की सजा का फैसला सुनाया।यह मामला 4 अक्टूबर का है, जब एक नाबालिग लड़की ट्यूशन से घर लौटते समय अचानक लापता हो गई थी।

जब राज्यभर में आरजी कर कांड को लेकर जोरदार आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान जयनगर में एक किशोरी से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। इस घटना ने व्यापक शोर मचाया, और आरजी कर आंदोलन के समर्थक पीड़िता के घर भी पहुंचे। इसके अलावा, धर्मतल्ला में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल के दौरान पीड़िता की ”प्रतीकात्मक मूर्ति’ भी रखी गई थी।

जयनगर में किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद राज्य पुलिस ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा गया, “जयनगर के लिए न्याय!” और इसके साथ यह भी कहा गया कि यह फैसला अभूतपूर्व है।

बंगाल में इससे पहले कभी भी रेप और मर्डर के मामले में दोषी को महज 63 दिनों के भीतर फांसी का आदेश नहीं दिया गया था। इस मामले की जांच का हमारा एक ही उद्देश्य था – पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाना। हालांकि, लड़की अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन जिस अभूतपूर्व गति से हम उन्हें न्याय दिलाने में सफल रहे, इससे हमें यह संतोष है कि उन्हें और उनके परिवार को लंबे समय तक न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ा। यही हमारी उपलब्धि और सांत्वना है।

सीएम ममता बनर्जी ने जयनगर मामले में कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी

सीएम ममता बनर्जी ने जयनगर में नाबालिग लड़की से हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त की। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “चार अक्टूबर को जयनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को आज बारुईपुर की POCSO अदालत ने केवल 62 दिनों के भीतर मौत की सजा सुनाई है।

सीएम ममता बनर्जी ने जयनगर मामले में महज दो महीने के भीतर दोषसिद्धि और मृत्युदंड को राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व बताते हुए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, “इस तरह के मामले में केवल 62 दिनों में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अनूठा है। सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में कोई देरी न हो और किसी को भी न्याय से वंचित न किया जाए।

ट्यूशन से घर लौट रही थी बच्ची

चार अक्टूबर की शाम को एक नाबालिग लड़की ट्यूशन से घर लौटते समय लापता हो गई। जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। वे स्थानीय थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस पर असहयोग के आरोप लगे। इसके बाद, देर रात लड़की का शव घर के पास स्थित जलाशय से बरामद हुआ। उसी रात आरोपी मुस्तकिन सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया।

Trending Videos you must watch it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »