Manipur President Rule: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

Manipur President Rule: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। यह कदम राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति शासन के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में नया मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने का इंतजार था, लेकिन इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है।

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केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने इस फैसले से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

मणिपुर, जो देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है, पिछले कुछ समय से हिंसा और अस्थिरता का सामना कर रहा है। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद, मणिपुर में राजनीतिक संकट और बढ़ गया, जिसके कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने का कदम उठाया।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को दिया था इस्तीफा

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया, और उनका इस्तीफा उस समय आया जब विधानसभा में कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद, केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

इस बीच, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने राजभवन में एक बैठक की, जहां अधिकारियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती और उनके परिचालन गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को विस्तृत जानकारी दी।राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, मणिपुर में अब केंद्र सरकार का सीधा प्रशासन होगा.

मणिपुर में जारी हुई नोटिफिकेश

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध जानकारियों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण राज्य का शासन भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की कि मणिपुर राज्य की सरकार के सभी कृत्य और राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को अब भारत की राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभाल लिया जाएगा।

जानिए क्या होता है अनुच्छेद 356

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इससे पहले, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को अमान्य घोषित कर दिया था। यह कदम मणिपुर की राजनीतिक स्थिति को लेकर बढ़ती अस्थिरता के बीच उठाया गया।

जानकारों का मानना था कि संवैधानिक गतिरोध के कारण मणिपुर में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प था। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती हैं।

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