प्लेटफॉर्म टिकटों, रेलवे की सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं: जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले।

जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार (22 जून) को 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में सभी दूध के डिब्बों पर 12% की जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। यहां निर्मला सीतारमण ने 10 बड़े फैसलों की घोषणा की है.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. और वहीं नकली चालान की जांच के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण से संबंधित कई सिफारिशें की गईं।

सीतारमण ने एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित किया और सवांदाताओं से कहा कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाने की केंद्र की मंशा साफ़ थी और उन्होंने इसे राज्यों पर छोड़ दिया कि वे बोर्ड पर आएं और ईंधन पर जीएसटी दर तय करें।

जीएसटी परिषद की बैठक: शीर्ष घोषणाएँ

1-परिषद ने सभी सोलर कुकर पर चाहे एकल या दोहरा ऊर्जा स्रोत हो- पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12% जीएसटी लगाने की एक समान दर की सिफारिश की. .

2-भारतीय रेलवे द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सेवाएं, जिनमें प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम की सुविधा, क्लॉकरूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया है यानी आने वाले दिनों में अब इन सभी सुविधाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा ।

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3-जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तक आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गयी है।

4-जीएसटी परिषद की बैठक परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है।”

5-जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में शनिवार को सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर 12% की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की गयी है. यह दर नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर लागू होगी। बता दें की कार्टन बॉक्स पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गयी है।

6-सीतारमण ने कहा कि फायर वॉटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है।”

7-जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए मांग नोटिसों के लिए ब्याज और दंड को माफ करने का सुझाव दिया गया है।”है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत विवरण शामिल नहीं हैं।

8-वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा

9- जीएसटी काउंसिल  ने सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, हाईकोर्ट के लिए एक करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है।

इस बैठक में गोवा और मेघालय के सीएम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के डिप्टी सीएम, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

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