मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, और कोर्ट ने 5 मार्च को एएसआई और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। इस पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और राशि मस्जिद कमेटी को देने का आदेश दिया।हिंदू पक्ष ने दलील दी कि एएसआई और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाना आवश्यक है क्योंकि ढांचा एएसआई द्वारा संरक्षित है।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की एएसआई और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार की, लेकिन पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे मस्जिद कमेटी को देने का आदेश दिया।
हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि विवाद के निस्तारण में एएसआई और केंद्र सरकार को शामिल करना जरूरी है क्योंकि ढांचा एएसआई द्वारा संरक्षित है। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, कहां कि यह विवाद सिर्फ मंदिर और मस्जिद कमेटी के बीच है।
बुधवार को जन्म भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की, जिसपर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई।इसके अलावा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अन्य सात मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी भी दाखिल की गई है। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।