उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 25 साल जेल की सजा।

उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक

रामदुलार गोंड को 2014 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में सुनाई गई 25 साल जेल की सजा।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रामदुलार गोंड को 2014 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से उनकी अयोग्यता का मंच तैयार कर दिया है। विधायक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो रेप पीड़िता को दिया जाएगा. यह फैसला सोनभद्र में एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अहसान उल्लाह खान ने सुनाया।

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यह घटना 2014 में हुई थी और शिकायत पर गोंड के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। बलात्कार पीड़िता का भाई. पीड़िता के परिवार वालों ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है.

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समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि अदालत ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक को 12 दिसंबर को दोषी ठहराया। इसके बाद रामदुलार गोंड को जेल भेज दिया गया था. 15 दिसंबर को सजा का एलान किया गया है. अभियोजक के अनुसार, जब अपराध हुआ तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। हालाँकि, उनकी पत्नी एक ग्राम प्रधान थीं।

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