मुंबई कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सुनाई सजा, मानहानि केस में 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

मुंबई कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सुनाई सजा

मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को दोषी ठहराया है और उन्हें 15 दिन कैद की सजा सुनाई है, इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा था कि शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से अपमानजनक आरोप लगाए हैं.

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शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में गुरुवार (26 सितंबर) को कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दरअसल, संजय राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया था. उनके आरोपों को मेधा सोमैया ने खारिज करते हुए उनके खिलाफ 2022 में मानहानि का दावा दायर किया। . इसके बाद अदालत ने संजय राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

मुंबई की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से अपमानजनक आरोप लगाए हैं।

उन्होंने अपने और अपने एनजीओ युवा प्रतिष्ठान द्वारा किए गए 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने के आरोपों के लिए शिवसेना (यूबीटी) सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राउत को मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया और 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर मेधा सोमैया की शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2022 से, राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में “दुर्भावनापूर्ण और अनुचित शरारती बयान” दिए थे और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के बीच मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया था। मीडिया. उन्होंने शिकायत में कहा कि दुर्भावनापूर्ण बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक रूप से साझा किए गए।

राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और आदेश के खिलाफ मुंबई सत्र अदालत में अपील करेंगे।

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