हाईकोर्ट ने जारी की दिशा-निर्देश : विवाह हेतु धार्मिक परिवर्तन करना है तो पहले हलफनामा देना आवश्यक।

दिशा-निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यह उन लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो शादी के लिए अपना धर्म बदलना चाहते हैं। धर्मांतरण का प्रमाणपत्र धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति की स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे उक्त व्यक्ति ने समझा है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी के लिए धर्म बदलने वालों के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहां तक कि, धर्म बदलने के लिए अब पहले हलफनामा देना आवश्यक होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस परिवर्तन को सिर्फ शादी के मकसद से बचने या कानून से छुपने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी किए जा रहे धर्म परिवर्तन के संदर्भ में चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने इसे अनिवार्य बना दिया है और कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के लिए एक शपथ पत्र पर घोषित करना होगा कि वे अपने निर्णय के परिणाम और निहितार्थों से पूरी तरह से अवगत हैं।

ये दिशा-निर्देश अपने मूल धर्म में वापस धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि धर्मांतरित व्यक्ति पहले से ही अपने मूल धर्म से अच्छी तरह वाकिफ है। अदालत ने निर्देश दिया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए गए विवाह के मामलों को छोड़कर, संबंधित अधिकारियों द्वारा धर्मांतरण के बाद अंतर-धार्मिक विवाह के समय दोनों पक्षों की उम्र, वैवाहिक इतिहास, वैवाहिक स्थिति, और उसके साक्ष्य के बारे में हलफनामा प्राप्त किया जाना चाहिए।

यह भी निर्देश दिया गया है कि इस आशय का एक हलफनामा प्राप्त किया जाना चाहिए कि धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से किया जा रहा है. विवाह और धर्मांतरण का प्रमाणपत्र स्थानीय भाषा में भी होना चाहिए।

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