अरविंद केजरीवाल का कोर्ट वीडियो हटाने के लिए सुनीता केजरीवाल को भेजा नाोटिस; जानिए क्या है मामला।

अरविंद केजरीवाल का कोर्ट वीडियो हटाने के लिए सुनीता को भेजा नाोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत को संबोधित करते हुए दिखाने वाले वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।

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दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शनिवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को एक नोटिस जारी कर दिया है. जिसमें उनसे अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को हटाने को कहा गया है. जब दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के होने बाद व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया था।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आदेश दिया कि जब भी यह उनके संज्ञान में आए तो वे इसी तरह की सामग्री को वहां डिलीट कर दें। कोर्ट द्वारा कई अन्य सोशल मीडिया हैंडलों को भी वीडियो हटाने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट द्वारा वकील वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया गया था। यह वीडियो 28 मार्च का बताया जा रहा है.जब ED द्वारा अरविन्द केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद जब दूसरी बार अदालत में केजरीवाल को पेश किया तो उसी दौरान उन्होंने विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा को संबोधित किया था।

वकील वैभव सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि केजरीवाल द्वारा उक्त तारीख पर राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने अदालत की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग कर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया । .

सुनीता केजरीवाल ने एक एक्स यूजर द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी फिर से पोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग “अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली हाई कोर्ट नियम 2021” के तहत निषिद्ध है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो पोस्ट करना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है.

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