नए नियम : केंद्र ने अपनाया सख्त रुख, कोचिंग सेंटर नहीं कर सकेंगे 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन।

कोचिंग सेंटर

केंद्र ने 2024 में जारी किए जाने वाले कोचिंग सेंटर विनियमन (Regulation of Coaching Centre) के प्रस्तावित गाइडलाइनों में सुझाव दिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकेंगे, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। नए दिशानिर्देशों में अत्यधिक फीस वसूलने या अन्य कदाचार में शामिल होने पर कोचिंग सेंटरों पर एक लाख रुपये तक का वित्तीय जुर्माना लगाने या उनका पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है।

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निजी कोचिंग सेंटर्स की स्वेच्छा से कार्रवाई पर अब केंद्र सरकार ने नजर रखने का निर्णय किया है। इन नए मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी और कभी भी निजी कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकेगा, जिसके लिए पहले उसे पंजीकरण करवाना होगा। यह निर्देश नहीं है केवल यही, बल्कि अब कोचिंग सेंटर में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए पंजीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। कोचिंग सेंटर अब किसी भी छात्र से अनधिकृत शुल्क नहीं वसूल कर सकेगा।

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मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, NEET जैसे पेशेवर कोर्स की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों को फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को देखते हुए, छात्रों की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सहायता और वैज्ञानिक समर्थन भी प्रदान करने का सुझाव दिया गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार

16 साल से कम उम्र के छात्रों का नहीं होगा नामांकन
16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर को केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद छात्र का नामांकन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दिशानिर्देश यह भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता-पिता और छात्रों के साथ भ्रामक वादों या रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए।

नहीं रखे जाएंगे कम योग्यता वाले ट्यूटर 
गाइडलाइनों में सुझाव है कि स्नातक से कम योग्यता वाले अध्यापक को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटर किसी भी अध्यापक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

5 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी क्लास
एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं होंगी। सुबह जल्दी और लेट नाइट क्लासें नहीं होंगीं। छात्रों को सप्ताह में एक वीक ऑफ मिलेगा। त्योहारों में कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करेगा।

दस दिनों के भीतर फीस करनी होगी वापस।
मार्गदर्शिका के अनुसार, किसी भी पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि कोई छात्र ने पूरे भुगतान के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का अनुरोध किया है, तो उसे पाठ्यक्रम की शेष अवधि के लिए दिए गए धन का पूर्ण रूप से वापस करना होगा। रिफंड में हॉस्टल और मेस शुल्क भी शामिल होगा।

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