दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई की तारीख तक उन्हें हिरासत में नहीं लेने का निर्देश दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के मामले में आदेश जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि खेड़कर को 21 अगस्त को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई की तारीख तक उन्हें हिरासत में नहीं लेने का निर्देश दिया। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को दिए गए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और फर्जीवाड़ा करने का आरोप है।
धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ हासिल करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को राहत दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई की तारीख तक उन्हें हिरासत में नहीं लेने का निर्देश दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली पूजा खेडकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
उन्होंने खेडकर की तत्काल हिरासत के लिए दिल्ली पुलिस की आवश्यकता पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कथित अपराधों में अकेले काम किया है।
न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी तत्काल हिरासत की आवश्यकता है।” अदालत ने खेडकर को चल रही जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। यूपीएससी को मामले में एक पक्ष बनाते हुए, उसने आयोग और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर उसकी अंतरिम जमानत अर्जी पर जवाब मांगा।
2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर पर अपना नाम, अपने पिता और माता के नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलने सहित अपनी पहचान फर्जी बनाकर स्वीकार्य सीमा से अधिक धोखाधड़ी का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था।
यूपीएससी ने 31 जुलाई को उसकी उम्मीदवारी रद्द करने और उसे भविष्य में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने से पहले उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। 1 अगस्त को, दिल्ली की एक अदालत ने पूरी साजिश और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए, खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
खेडकर ने ट्रायल अदालत के समक्ष कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पूरी साजिश से पर्दा हटाने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपितों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। साथ ही दिल्ली पुलिस को मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करने का आदेश दिया था।