रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और दिव्यांगों के लिए ट्रेनों में विशेष सीटों की व्यवस्था रहती है। इन यात्रियों के लिए लोअर बर्थ आरक्षित की जाती है, और अगर बुकिंग के दौरान यह विकल्प नहीं चुना जाता, तो भी उन्हें यह सुविधा मिलती है। गर्भवती महिलाएं भी इस सुविधा की हकदार हैं।
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और दिव्यांगों के लिए ट्रेनों में विशेष सीटों की व्यवस्था की जाती है।
इन यात्रियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कोचों में लोअर बर्थ आरक्षित की जाती हैं, और बुकिंग के दौरान यदि लोअर बर्थ का विकल्प नहीं चुना जाता, तो भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। गर्भवती महिलाएं भी इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।
रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की यह स्वचालित व्यवस्था है, जिसके तहत खाली लोअर बर्थ सीटों पर पहला हक वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं का होता है।
स्लीपर श्रेणी के प्रत्येक कोच में 6-7 सीटें, एसी-3 में 4-5 सीटें, और एसी-2 में 3-4 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। उन्होंने बताया कि यह सुविधा ट्रेन के कोचों की संख्या के हिसाब से बढ़ती या घटती रहती है। दिव्यांग यात्रियों के लिए मेल-एक्सप्रेस, राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में भी आरक्षण कोटा है।