मथुरा कृष्ण जन्मभूमि : शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा मस्जिद को हटाने और उस स्थान को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और उस स्थान को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता महक महेश्वरी से यह कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया कि इस मामले पर कई अन्य मुकदमे लंबित हैं और मुकदमेबाजी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा इस पर अलग से सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।

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क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?
मथुरा का विवाद भी कुछ अयोध्या की तरह ही है. हिंदुओं का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी. औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था. इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई.


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