सुपरस्टार अल्लू अर्जुन लिए गए हिरासत में, लगाई गई हैं BNS की दो धाराएं, क्या होगी अगली कानूनी कार्रवाई?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन लिए गए हिरासत में, लगाई गई हैं BNS की दो धाराएं

पुष्पा 2: द रूल” के अभिनेता अल्लू अर्जुन के बारे में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हैदराबाद में हुए भगदड़ मामले में अभिनेता को हिरासत में ले लिया गया है। इससे कुछ समय पहले ही अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को रोकने की अपील की थी।

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जहां एक ओर पूरे देश में पुष्पा 2: द रूल (Pushpa 2 The Rule) का जोरदार बज है, वहीं अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के लिए खुशियों का समय मुसीबत में बदल गया है। अभिनेता को हैदराबाद में हुए भगदड़ मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे उनकी कानूनी समस्याएं बढ़ गई हैं।

असल में, 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में “पुष्पा 2” का प्रीमियर था, जहां अल्लू अर्जुन ने अचानक अपनी उपस्थिति से सभी को चौंका दिया। उनके थिएटर में आने के बाद भगदड़ मच गई, जिससे एक 35 साल की महिला की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। यह मामला अदालत तक पहुंचा और तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब अल्लू अर्जुन भी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं।

हिरासत में लिए गए अल्लू अर्जुन

महिला की मौत से जुड़े मामले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अभिनेता ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपनी एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। हालांकि, शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब अल्लू अर्जुन विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी वह कई बार कानूनी पचड़ों का सामना कर चुके हैं।

पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 105 और 118(1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

बीएनएस की धारा 105

बीएनएस, 2023 की धारा 105, गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है, जो हत्या के समान नहीं मानी जाती। यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की मौत का कारण बनता है, लेकिन उसका इरादा उस व्यक्ति को मारने का नहीं होता।

अल्लू अर्जुन पर धारा 105 के तहत सुरक्षा नियमों की अनदेखी और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को कम से कम पांच साल से लेकर दस साल तक की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकता है।

धारा 118 खतरनाक साधनों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। पुलिस का मानना है कि धारा 118 (1) के तहत अल्लू अर्जुन की जिम्मेदारी थी कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन पर यह धाराएं लगाई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति खतरनाक हथियारों या साधनों का इस्तेमाल करके किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

धारा 118(1) बीएनएस के तहत अपराधों का जमानतीय या गैर-जमानती वर्गीकरण अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि इसे गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो अभियुक्त को जमानत का स्वचालित अधिकार नहीं होगा और अदालत को अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद निर्णय लेना होगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है।

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