दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले पर दोबारा सुनवाई 7 मई को की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम टिप्पणी करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह लोकसभा चुनाव के कारण शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले पर पर दोबारा सुनवाई 7 मई को की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को इस मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार रहने को कहा.
अदालत ने पूछा कि क्या केजरीवाल, जो 1 अप्रैल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, अभी भी आधिकारिक फाइलों पर साइन कर सकते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने ईडी से कहा, हम आज कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम पूछ सकते हैं, मंगलवार को तैयार रहें.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी से आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय सहित अन्य सवालों पर 3 मई तक जवाब देने को कहा।जस्टिस खन्ना ने कहा था, “स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय से संबंधित है, जो उन्होंने आम चुनाव से ठीक पहले बताया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल ही जाएगी. उन्होंने कहा कि हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहां मौजूद हैं और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से जवाब देने और कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में भी बताने को कहा।केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति (जो कि अब खत्म हो चुकी है) में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वह 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.
केजरीवाल को निचली अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. और वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर आ चुके हैं.
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है.
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