दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने वाली दायर की गयी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मामले में कोई भी फैसला नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच आदेश जारी किए बिना उठ गई।और वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई या अगले हफ्ते हो सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा कि अगर अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए है तो वे बतौर सीएम आधिकारिक काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे कठिनाई हो सकती है और हम सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहते।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन सुनवाई हुई लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत देने के मामले में कोई भी फैसला नहीं आया है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच आदेश जारी किए बिना उठ गई।
आपको बता दें की अब सुप्रीम कोर्ट बेंच 9 मई या अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश जारी कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम बेल देने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के चलते केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाये या नहीं वे इस बात पर विचार कर सकते हैं.ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें।
ईडी ने किया केजरीवाल की बेल विरोध
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में रुके थे और होटल के बिल का पूरा पेमेंट चनप्रीत सिंह ने किया गया था। चनप्रीत सिंह पर गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिलने का आरोप है.
ईडी के वकील एसवी राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया और कहा कि ‘यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम सबूतों को लेकर चिंतित हैं। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पर जांच केंद्रित नहीं थी और न ही ईडी ने केजरीवाल से कोई पूछताछ की थी और , लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका सामने आई.
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