दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा।
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दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका अदालत की रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं की है। अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब यह है कि अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल परीक्षण’ का हवाला देते हुए अपनी 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है. जिसकी अवधि 1 जून को समाप्त हो रही है। अपनी जमानत विस्तार याचिका में, केजरीवाल ने कहा, “कि हिरासत के दौरान उनका अकारण छह-सात किलो वजन कम हुआ है जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का एक लक्षण है।
अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी (पीइटी-सीटी)स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें पांच – सात दिन का समय लगेगा। मेरी स्वास्थ्य स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के अभद्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। जमानत के एक और सप्ताह में मुझे अपनी सेहत का जायजा लेने का मौका मिलेगा।” स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ।
इसमें बेंच ने कहा कि “इस (याचिका) पर सुनवाई हो चुकी है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश के लिए रिजर्व रखा गया है… इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए और उन्हें फैसला लेने दिया जाए। हम इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी देने के बाद उन्हें 10 मई को रिहा कर दिया था जिन्हें ED ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की याचिका को मंजूरी देने के बाद कहा था कि उन्हें सात चरण के मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को सरेंडर करना होगा।
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