चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SBI को लगाई फटकार और पूंछा  पिछले 26 दिनों में क्या किया।

चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SBI को लगाई फटकार और पूंछा  पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया

इलेक्टोरल बांड (चुनावी बांड ) मामले में SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच सदस्यीय न्यायधीशों की संविधान पीठ द्वारा आज 11 मार्च को  सुनवाई की गयी। एसबीआई  को फटकार लगाते हुए  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI के समय मांगने पर कहा कि तुम्हे तो कोर्ट को जानकारी देने के लिए बस सील कवर लिफाफा ही खोलना था पर 26 दिनों में वो भी नहीं हुआ।अदालत ने समय देने से किया इनकार।

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चुनावी बांड की जानकारी देने दे जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ) को जोरदार फटकार लगाते हुए पूंछा कि आपने पिछली सुनवाई के बाद क्या किया। कोर्ट ने कहा कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में क्या समस्या है। अपने तो पिछली सुनवाई (15 फरवरी) पर वोला था कि केस से जुडी सारी जानकारी एक सील बंद लिफ़ाफ़े में संग्रहित है और उस सुनवाई से अब तक 26 दिन हो गए है तब से अब तक आपने क्या कदम उठाए। आपको बता दे कि एसबीआई ने कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। इस पर  सर्वोच्च अदालत ने  SBI को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कोई अतरिक्त समय नहीं दिया जाएगा आप कोर्ट में कल तक (24 घंटे के अंदर ) ही जानकारी दे।

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जो  ने SBI की ओर से पक्षधर है उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और मैचिंग भी करनी होगी इसमें समय लगेगा।इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हमने तो आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था वल्कि हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्कलोजर मांगा था।  हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया।

एसबीआई को कल तक देनी है जानकारी
चुनावी बांड के मामले में एसबीआई ( SBI ) को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाई गयी है और उसको सारी जानकारी कल 12 मार्च तक देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आपने तो इसकी सारी जानकारी एकत्रित कर ली थी और आपको तो बस सील बंद लिफाफा ही खोलना था। लेकिन पिछली सुनवाई के 26 दिनों के बाद भी आपको और समय चाहिए कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि आपको कल तक ही एलेक्ट्रोल से संम्ब्धित सभी जानकारी कल तक कोर्ट में पेस करें।

आदेश पालन न करने पर होगी कार्यवाही
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने SBI को फटकार लगाते हुए कहा कि  ‘आदेश के पालन के लिए एसबीआई चेयरमैन और एमडी हलफनामा दायर करें। हम इस बार एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई के नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने और तय समय में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।’ इस लिए कोर्ट के आदेश का पालन हो।

बीती 15 फरवरी को पांच जजों की संविधान पीठ ने बांड पर लगाई थी रोक
आपको बता दे  केंद्र की  इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वर्ष 15 फरवरी को रोक लगा दी थी। अदालत ने चुनावी बांड योजना के तहत एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था। 

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