कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल में एक चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रिंसिपल के इस्तीफे और दोबारा पोस्टिंग को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे। साथ ही कोर्ट ने आज दोपहर तीन बजे से पहले संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा। आज दोपहर एक बजे अदालत में मामले की केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले को लोकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिकाओं पर आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी लेने का आदेश दिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को आज छुट्टी पर जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा- प्रिसिंपल की फिर से क्यों हुई नियुक्ति
बता दें, अपना इस्तीफा सौंपने के कुछ घंटों बाद, डॉ. संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज (CNMC) के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया नियुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने दोपहर 1 बजे तक केस डायरी भी जमा करने को कहा है.
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जांच में कुछ गायब है और पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था, इस पर राज्य के वकील ने ना में जवाब दिया।मुख्य न्यायाधीश ने आज अदालत में कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल संदीप घोष को फिर प्रिंसिपल के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है?
अदालत ने कहा, “आरजी कर मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा पत्र और नेशनल मेडिकल कॉलेज से नए शामिल हुए प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति पत्र एक ही समय दोपहर 1 बजे लाया जाना चाहिए।” अदालत ने टिप्पणी की कि प्रिंसिपल वह है जो अस्पताल में काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए ज़िम्मेदार है, और पूछा, अगर वह सहानुभूति दिखाने में विफल रहता है, तो कौन करेगा?
कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल को घर पर ही रहना चाहिए और कहीं भी काम नहीं करना चाहिए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी हत्या रेप करने के बाद हत्या की गई.
Trending Videos you must watch it