Tirupati Laddu Case: तिरूपति लड्डू विवाद को लेकर शीर्ष अदालत ने जांच के लिए SIT गठित करने का दिया आदेश

शीर्ष अदालत ने जांच के लिए SIT गठित करने का दिया आदेश

तिरुपति लड्डू विवाद पर शीर्ष अदालत ने नई SIT (विशेष जांच टीम) बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय जांच टीम बनाई जानी जाने के लिए कहा है। नई जांच टीम में सीबीआई, राज्य पुलिस और एफएसएसएआई के सदस्य शामिल होंगे। सीबीआई निदेशक एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों से दुनिया भर में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई SIT (विशेष जांच टीम) बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पांच सदस्यीय जांच टीम में एसआईटी में सीबीआई के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश को राज्य एसआईटी के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमने केवल देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए समिति का गठन किया है।” कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। हम नहीं चाहते कि यह मामला राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर स्वतंत्र संस्था मामले की जांच करेगी तो लोगों का विश्वास पैदा होगा। इससे पहले मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें. 


कल इस वजह से नहीं हुई थी सुनवाई
पहले इस मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 3:30 बजे होनी थी। तब मेहता ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा था कि यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं शुक्रवार सुबह 10:30 बजे जवाब दे सकता हूं? पीठ ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह शुक्रवार को मामले में सुनवाई करेगी।  

आंध्र प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे थे
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि प्रसाद के लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था या नहीं? जब लूथरा ने अदालत को बताया कि लोगों ने शिकायत की है कि लड्डू का स्वाद ठीक नहीं है, तो अदालत ने पूछा, “जिस लड्डू का स्वाद अलग था, क्या उसे यह पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था कि क्या उसमें दूषित सामग्री थी?”

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