उत्तर प्रदेश के कासगंज में 6 साल पहले हुए हिंसक दंगे में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। गुरुवार को लखनऊ स्थित एनआईए कोर्ट ने इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया।26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान विवाद बढ़ गया था, जिससे हिंसा भड़क गई और इस दौरान चंदन की हत्या हुई। अब 6 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है, जिससे इस चर्चित मामले में न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई है।
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उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।यह फैसला राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया। हालांकि, इन 28 दोषियों की सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा।यह मामला कासगंज दंगे से जुड़ा हुआ है, जिसमें चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार था
बता दें कि 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के मौके पर कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों को पेश किया गया, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाह पेश किए थे। इस फैसले के बाद, कासगंज दंगे में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
117 लोग किए थे गिरफ्तार
कासगंज में 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, और सलीम समेत लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार किया था।इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।चंदन गुप्ता के पिता, सुशील गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस केस को लखनऊ ट्रांसफर करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई अब लखनऊ कोर्ट में हो रही है.
कासगंज में 26 जनवरी 2018 को हुई चंदन गुप्ता की हत्या के बाद यूपी का माहौल गरमा गया था और कासगंज भी हिंसा की आग में जल उठा था। इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी तीन भाइयों, वसीम, नसीम, और सलीम सहित 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।अब 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद चंदन गुप्ता के पिता को न्याय मिला है।
कासगंज में 26 जनवरी 2018 को हुई हिंसा के बारे में बताते हुए, यह घटना उस दिन की है जब विश्व हिन्दू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली थी।
आरोप है कि इसी दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पथराव किया, जिससे हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में चंदन गुप्ता नामक युवक की मौत हो गई थी।
बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र थे चंदन गुप्ता
चंदन गुप्ता की उम्र 20 साल थी और वह बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र थे। वह अपने परिवार के छोटे बेटे थे।चंदन की हत्या के बाद कासगंज में हिंसा भड़क गई थी। कई वाहनों और दुकानों में आग लगा दी गई थी और शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कासगंज में कई दिनों तक कर्फ्यू लागू किया गया। करीब एक सप्ताह बाद, स्थिति सामान्य हो पाई थी।
28 आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार
कासगंज हिंसा मामले में कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन आरोपियों में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, और जाहिद उर्फ जग्गा शामिल हैं।कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया है। अब इन आरोपियों की सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा।